खूनी मांझे का कहर: युवक का गला कटा, हड्डी-पसली टूटी, छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे में उलझने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल

दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा लगातार लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले के गुरैया बायपास पर एक दर्दनाक हादसे में 24 वर्षीय युवक का गला बुरी तरह कट गया, जबकि बाइक से गिरने के कारण उसके कंधे की हड्डी और एक पसली भी टूट गई। गंभीर रूप से घायल युवक को निजी क्लेरिस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

बाइक चलाते समय मांझे में फंसी गर्दन

जानकारी के अनुसार, राहुल बट्टी (24) अपने पिता रामदयाल बट्टी को लेने जा रहा था। इसी दौरान गुरैया बायपास पर सड़क पर फैले चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। मांझा सीधे उसकी गर्दन में लिपट गया, जिससे गहरी चोट आई। संतुलन बिगड़ने से राहुल बाइक से गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया।

गर्दन पर 14 टांके, इलाज लंबा चलने की आशंका

क्लेरिस हॉस्पिटल के डॉक्टर मनन गोगिया ने बताया कि राहुल की गर्दन पर गहरी कट लगी है और अंदर खून जम गया था। देर रात ऑपरेशन कर 14 टांके लगाए गए हैं। चोट की गंभीरता को देखते हुए इलाज लंबा चल सकता है।

पहले भी हो चुके हैं कई हादसे

इससे पहले चंदन गांव में एक व्यक्ति का गला चाइनीज मांझे में फंसने से 43 टांके आए थे। वहीं कुछ दिन पहले 9 साल के बच्चे का कान इस जानलेवा मांझे से कट गया था, जिसे जोड़ने के लिए 5 टांके लगाने पड़े थे।

प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल

लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। इसे लेकर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। नागरिकों ने मांग की है कि इस जानलेवा मांझे पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

गैर-इरादतन हत्या का केस

चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यदि चाइनीज मांझे से किसी की मौत होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सीधी आपराधिक कार्रवाई होगी। यदि नाबालिग इसका उपयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावकों को भी आरोपी बनाया जाएगा।

मकर संक्रांति से पहले बढ़ी चिंता

हाईकोर्ट ने बताया कि इंदौर में बीते कुछ महीनों में चाइनीज मांझे से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के चलते पतंगबाजी बढ़ने से बड़े हादसों की आशंका जताई गई है।

सरकार बोली—जागरूकता अभियान जारी

शासन की ओर से बताया गया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के साथ-साथ इसके दुष्परिणामों को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट पहले ही 11 दिसंबर 2025 को इंदौर सहित आसपास के जिलों में सख्त निर्देश जारी कर चुका है।

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