दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना हनुमानताल अंतर्गत आमिर पहलवान पिता सलनीम कुरैशी उम्र 62 वर्ष निवासी बड़ी मदार टेकरी, हनुमानताल एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध हैं तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला बदर का प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर को प्रेषित किया गया था। जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 20-06-2025 को आदेश पारित कर आमिर पहलवान को प्रत्येक माह की 5, 15 एवं 25 तारीख को थाना हनुमानताल में हाजरी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे।
उक्त आदेश की तामीली दिनांक 25-07-26 को कराई गई थी, परंतु इसके बावजूद आरोपी द्वारा नियत तिथियों पर थाने में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही थी। विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी आमिर पहलवान को पकड़ लिया। जांच में जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन पाया गया। इस पर आमिर पहलवान के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस एवं धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए विधिवत गिरफ्तार किया गया है।
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