Breaking News: शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) वाराणसी/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यौन उत्पीड़न के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि शंकराचार्य प्रभावशाली हैं और जमानत मिलने पर वे केस को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, बचाव पक्ष ने पूरे मामले को साजिश बताते हुए कहा कि यह किसी अपराधी का नहीं बल्कि एक धर्मगुरु का मामला है।

यह केस तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पर दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में माघ मेला और महाकुंभ के दौरान नाबालिगों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं।

सुनवाई से पहले वाराणसी में शंकराचार्य ने कहा कि सच सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट सहित हर जांच होनी चाहिए और यदि फैसला पक्ष में नहीं आया तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उधर, उनके वकील को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चों की स्थिति, उम्र संबंधी दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल किए तथा पुलिस से जवाब मांगा। मामले में अब अंतिम निर्णय अदालत के सुरक्षित फैसले के बाद सामने आएगा।

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