दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले में एलपीजी से संचालित वाहनों द्वारा स्कूली बच्चों के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार 1 अप्रैल के बाद यदि किसी एलपीजी से चलने वाले वाहन से छात्र-छात्राओं का परिवहन किया गया, तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित विद्यालय प्रबंधन एवं वाहन स्वामी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित तिथि से पहले एलपीजी से संचालित वाहनों के स्थान पर वैधानिक रूप से अनुमन्य एवं फिटनेस प्रमाणित वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को स्कूली वाहनों का सत्यापन करने और एलपीजी से चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों को विद्यालयीन समय के दौरान स्कूली वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को सभी स्कूलों को इस प्रतिबंधात्मक आदेश से अवगत कराने और समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके।
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