दैनिक संन्ध्य बन्धु (एजेंसी) भोपाल। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए होली पर्व पर राहत भरी खबर है। राज्य शासन ने छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है। इससे पहले 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली के अवसर पर अवकाश पहले से घोषित था।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार होली पर्व के पावन अवसर पर अब लगातार दो दिन अवकाश रहेगा। विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 4 मार्च 2026 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
इस नए आदेश के साथ ही 29 दिसंबर 2025 को जारी अवकाश सूची को संशोधित माना जाएगा। निर्णय के बाद प्रदेश के शासकीय कार्यालय, बैंकिंग कार्य (अधिनियम के अंतर्गत) और अन्य शासकीय संस्थानों में निर्धारित नियमों के अनुसार अवकाश प्रभावी रहेगा। यह आदेश मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है।
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