MP News: ‘वंदे मातरम्’ की गरिमा पर हाईकोर्ट सख्त, कांग्रेस पार्षदों को नोटिस जारी

दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) इंदौर। राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की गरिमा और सार्वजनिक मंचों पर उसके सम्मानजनक प्रस्तुतीकरण को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इंदौर नगर निगम की पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पार्षदों से जवाब मांगा है। यह कार्रवाई इंदौर नगर निगम में हाल ही में हुए एक विवाद के बाद की गई, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया था।

याचिकाकर्ता और एडवोकेट योगेश हेमनानी ने अदालत में दलील दी कि वर्तमान में शासकीय और सार्वजनिक कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के दौरान आचरण को लेकर कोई स्पष्ट और प्रभावी नियम नहीं हैं। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय गीत की गरिमा बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएं।

याचिका में अनुच्छेद 51A (a) का उल्लेख करते हुए कहा गया कि हर नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के प्रतीकों और आदर्शों का सम्मान करे। ऐसे में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से आदर्श आचरण की अपेक्षा और भी बढ़ जाती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, गृह सचिव सहित अन्य संबंधित शासकीय विभागों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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