MP News: दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की अनुमति

दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 30 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

मामले में पीड़िता करीब 19 सप्ताह 5 दिन की गर्भवती थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत सर्वोपरि है, और उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ बनाए रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

पीड़िता सुनने और बोलने में असमर्थ है, जिससे उसकी स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई थी। उसकी ओर से उसके भाई ने याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी थी, जिसमें बताया गया कि यह गर्भावस्था यौन शोषण का परिणाम है।

कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 11 अप्रैल को गर्भपात की प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन को आदेश दिया गया है कि अनुभवी डॉक्टरों की विशेष टीम गठित की जाए, जिसमें मेडिसिन और कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ भी शामिल हों, ताकि पूरी प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।

इस मामले में गजराराजा मेडिकल कॉलेज और कमलाराजा अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अहम रही, जिसमें सुरक्षित गर्भपात संभव बताया गया था।

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