Jabalpur Breaking News: त्योहारों के मद्देनज़र जबलपुर में सख्ती, दो माह के लिए धारा 163 लागू, डीजे और बाइक रैली पर पूर्ण प्रतिबंध

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। आगामी त्योहारों और विभिन्न आयोजनों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राघवेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होकर दो माह तक प्रभावशील रहेंगे।

यह निर्णय पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकने की आवश्यकता बताई गई थी।

जारी आदेश के तहत अब जिले में किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य होगी। बिना अनुमति किए गए आयोजनों को अवैधानिक मानते हुए संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे अहम निर्णयों में दोपहिया वाहन रैली पर पूर्ण प्रतिबंध और डीजे के उपयोग पर रोक शामिल है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आयोजन में ऐसे नारे, गाने या शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिससे किसी धर्म या वर्ग की भावनाएं आहत हों। उल्लंघन की स्थिति में आयोजकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

इसके अलावा, शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर टेंट लगाने, भंडारे आयोजित करने और बिना अनुमति रैली, धरना-प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पशु मालिकों को अपने पशु सड़कों पर न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं किरायेदार, पेइंग गेस्ट और बाहरी व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य किया गया है।

होटल, लॉज और धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र लेना और उनकी जानकारी प्रतिदिन पुलिस को देना भी जरूरी होगा। पेट्रोल पंपों पर खुले में पेट्रोल या ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।

सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भड़काऊ या साम्प्रदायिक पोस्ट, मैसेज या उनकी शेयरिंग/लाइक करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है।

त्योहारों जैसे बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-जुहा (बकरीद) और मोहर्रम के मद्देनज़र जारी इस आदेश का उद्देश्य जिले में शांति, सौहार्द और सुरक्षा बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके।

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