Jabalpur News: जबलपुर में बाहरी डॉक्टरों के लिए एमपी मेडिकल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बिना पंजीयन प्रैक्टिस पर होगी सख्त कार्रवाई

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर में अब अन्य राज्यों से आकर प्रैक्टिस करने या निजी अस्पतालों में नौकरी करने वाले सभी डॉक्टरों के लिए मध्यप्रदेश का वैध मेडिकल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। चिकित्सा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

यह फैसला हाल ही में सामने आए एक निजी डेंटल क्लीनिक के संदिग्ध मामले के बाद लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति पिछले छह महीने से क्लीनिक में कार्यरत था, जिसको लेकर विवाद और शिकायतें सामने आई थीं। मामले के संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर में निगरानी बढ़ा दी है।

निर्देशों के तहत शहर के सभी निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और पैथोलॉजी सेंटरों की सघन जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें यह सत्यापित करेंगी कि वहां कार्यरत सभी डॉक्टरों और तकनीकी कर्मचारियों के पास मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल का वैध पंजीयन है या नहीं। इस संबंध में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी अस्पताल या क्लीनिक में बिना वैध पंजीयन के कोई डॉक्टर या कर्मचारी कार्यरत पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के साथ-साथ अस्पताल या क्लीनिक प्रबंधन के खिलाफ भी नियमानुसार कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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