दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहास में बिना किसी वैध अनुमति और टीएनसीपी (TNCP) स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग करने वाले एक कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पटवारी की लिखित शिकायत और कलेक्टर न्यायालय के जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कानूनी कार्रवाई की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पटवारी हल्का नंबर 70 (ग्राम मोहास) उमेश कुशवाहा (38 वर्ष) ने कटंगी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उल्लेख किया गया कि मौजा मोहास, तहसील पनागर स्थित खसरा नंबर 134/1 (रकबा 0.19 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 134/2 (रकबा 0.19 हेक्टेयर) भूमि पर बिना टीएनसीपी की स्वीकृति और बिना ग्राम पंचायत की अनापत्ति (NOC) के छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजन कर अवैध रूप से कॉलोनाइजिंग और प्लाटिंग की जा रही थी।
इस मामले में हल्का पटवारी द्वारा 16 जुलाई 2026 को तहसीलदार पनागर को जांच प्रतिवेदन सौंपा गया था। प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम जबलपुर ने मामले की जांच कराकर रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी (कॉलोनी सेल), जिला जबलपुर को भेजी।
न्यायालय कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला जबलपुर द्वारा पूरे मामले की विस्तृत जांच के बाद 18 सितंबर 2026 को विधिवत आदेश पारित किया गया। जांच में पाया गया कि खसरा नंबर 134/1 से 4 भूखंड और खसरा नंबर 134/2 से 16 भूखंड यानी कुल 20 भूखंड (कुल रकबा 0.380 हेक्टेयर) का अवैध रूप से विक्रय किया गया है।
कलेक्टर न्यायालय के आदेश और पटवारी की रिपोर्ट पर कटंगी पुलिस ने आरोपी तीरथ प्रसाद (पिता सुंदर लाल), निवासी त्रिमूर्तिनगर, दमोहनाका (जबलपुर) के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य पंचायत अधिनियम की धारा 61 घ(3) के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में ले लिया है।
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