दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। शहर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में लंबित दीवानी और समझौते योग्य आपराधिक मामलों का आपसी सहमति से स्थायी निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा 138), मोटर व्हीकल क्लेम, पारिवारिक विवाद, बिजली बिल और अन्य समझौता योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निराकरण किया जाएगा।
फैसले के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं
लोक अदालत में समझौते के आधार पर होने वाला निर्णय अंतिम माना जाता है। ऐसे निर्णय के खिलाफ सामान्य तौर पर अपील या दोबारा सुनवाई के लिए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। समझौता होने पर अदालत में जमा की गई फीस भी पक्षकारों को वापस कर दी जाती है।
ट्रैफिक चालान और बिजली मामलों पर विशेष जोर
इस बार ट्रैफिक चालान और बिजली से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैफिक चालान के मामलों में नियमानुसार कम जुर्माने के साथ प्रकरण समाप्त करने की व्यवस्था रहेगी। वहीं बिजली उपभोक्ताओं को कंपनी की ओर से उपलब्ध छूट प्रस्तावों का लाभ भी समझौते के दौरान मिल सकता है।
पिछली लोक अदालत में 2500 से ज्यादा मामले सुलझे
पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में जबलपुर में करीब 2500 लंबित मामलों के साथ बड़ी संख्या में प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निपटारा किया गया था। इस बार इससे अधिक मामलों के समाधान का लक्ष्य रखा गया है।
आमजन की सहायता के लिए जिला न्यायालय में हेल्पडेस्क और स्टाफ तैनात रहेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोक अदालत का लाभ उठाकर आपसी सहमति से अपने लंबित विवादों का शीघ्र समाधान कराएं।
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