Jabalpur News: हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक गैंग के सक्रिय सदस्य को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत निरस्त; 15 हजार का इनाम है घोषित

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर।
हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के गैंग के सक्रिय सदस्य आरोपी बुरहान खान की अग्रिम जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की अदालत ने 19 सितंबर 2026 को खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ थाना ओमती में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार, थाना ओमती में मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 300/23 के तहत धारा 147, 148, 384, 386, 452 और 506 भादवि में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी बुरहान खान द्वारा अब्दुल रज्जाक और गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर फरियादी का मकान खाली कराने, रुपये-पैसों की मांग करने और जान से मारने की धमकी देने की बात सामने आई।

इसी तरह मो. नियाज की रिपोर्ट पर थाना ओमती में अपराध क्रमांक 249/24 के तहत धारा 458, 147, 148, 149, 365, 294, 506, 323, 195ए, 384, 386 और 190 भादवि में प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, इस मामले की विवेचना में आरोपी पर अब्दुल रज्जाक व गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर फरियादी के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक से कथित रूप से फर्जी तरीके से लोन की राशि प्राप्त करने, फरियादी को लोन की रकम चुकाने के लिए धमकाने तथा पूर्व के मामले में राजीनामा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप सामने आए।

पुलिस के अनुसार, बुरहान खान पिता सुलतान खान (45), निवासी मासूम का बाड़ा, थाना ओमती, दोनों मामलों में लगातार फरार चल रहा है । उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा अपराध क्रमांक 300/23 में 10 हजार रुपये तथा अपराध क्रमांक 249/24 में 5 हजार रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया है । 19 सितंबर को अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की अदालत ने आरोपी बुरहान खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया।

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