Jabalpur News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद चंडाल भाटा से हटाया गया अतिक्रमण

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। हाई कोर्ट के पीआईएल नंबर WP50/19 के आदेश के पालन में, चंडाल भाटा क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल (बबलू) की याचिका पर हाई कोर्ट ने कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

जबलपुर कलेक्टर निर्देशन में, एसडीएम आधारताल ने सी1 से सी10 और सी36, सी37 के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम के अतिक्रमण विभाग की मदद ली गई।


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