दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना बरेला में 13 जून 2024 को चौकसे बर्तन दुकान संचालक श्रीकांत चौकसे (उम्र 34 वर्ष, निवासी पुरानी चक्की के पास वार्ड नंबर 3, बरेला) ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने 8 माह पूर्व नए एवं पुराने जेवरों से भरा हुआ बैग अलमारी में रखा था। 11 जून 2024 को जब उन्होंने अलमारी देखी तो पाया कि बैग जिसमें सोने की 27 अंगूठी, 1 बाजूबंद, 3 मंगलसूत्र, 8 नथ, डायमंड की लौंग, 2 जोड बाला, 2 कड़े, हार, 1 जोड़ी झुमकी, 1 जोड़ी झाला, 1 लॉकेट, और 10 मोती थे, गायब था। बैग में लगभग 6 लाख रुपये कीमती सोने के जेवर थे, जिसे कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया था। पुलिस ने धारा 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू की गई।
थाना प्रभारी बरेला प्रमोद साहू के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और थाना बरेला की टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान टीम ने फरियादी के 14 वर्षीय परिजन से पूछताछ की गई, जिसमें बालक ने बताया कि बरेला निवासी अंशुल साहू (पिता अशोक साहू, उम्र 23 वर्ष) और अंशुल साहू (पिता मुन्नालाल साहू, उम्र 22 वर्ष) तथा आयशा नगर अधरताल निवासी अदनान (उम्र 21 वर्ष) ने उसे डराकर घर से जेवर चोरी करवाए थे। तीनों आरोपियों को तत्परता से तलाश कर अभिरक्षा में लिया गया और उनके पास से चुराए हुए लगभग 6 लाख रुपये के जेवर जप्त किए गए। प्रकरण में धारा 385 भादवि बा इजाफा करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया गया।
