शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत

दैनिक संध्या बन्धु नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद भोगी है और वह एक निर्वाचित नेता हैं, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया

इससे पहले, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार देते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बावजूद पूछताछ के लिए ED ऑफिस नहीं आए थे। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

ED ने दाखिल की सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट

इसी बीच, शराब नीति केस में ED ने 9 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है, विशेषकर 2022 में हुए गोवा चुनाव में।

अदालत ने मेडिकल चेकअप में पत्नी की मौजूदगी से किया इनकार

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने और केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स प्राप्त करने की इजाजत दी है।

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