Jabalpur News: कबाड़खाने ब्लास्ट के आरोपी को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। कबाड़खाने ब्लास्ट मामले में एक और आरोपी सुल्तान अली को जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस की जांच को बेहद कमजोर और लापरवाहीपूर्ण बताया है, जिसके चलते आरोपी को जमानत मिली है। अदालत ने इस मामले की जांच को लेकर जबलपुर पुलिस की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 

कमजोर जांच बनी जमानत की वजह

जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच में शनिवार को इस ब्लास्ट मामले के सह आरोपी सुल्तान अली की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में बम ब्लास्ट को जानबूझकर किए जाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, इस बात का भी जिक्र किया गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आरोपियों को बेचा गया कबाड़ ही ब्लास्ट का कारण बना। कमजोर जांच और अभियोजन पक्ष की सुस्ती को देखते हुए अदालत ने सुल्तान अली को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

पिछली सुनवाई में भी पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

इस मामले की पिछली सुनवाई में जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे। हालांकि, व्यस्तता के कारण उनकी अनुपस्थिति में एडिशनल एसपी ग्रामीण सोनाली दुबे और थाना प्रभारी अधारताल राजकुमार खटीक ने अदालत को जानकारी दी। अदालत में यह भी बताया गया कि जांच अधिकारी के बदलने के बाद भी जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

जबलपुर पुलिस ने अदालत से मांगी जांच में मदद

अदालत में पुलिस की ओर से यह कहा गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बमों से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है। पुलिस ने कोर्ट से ही इस मामले में जांच का सही तरीका सुझाने की मदद मांगी। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिस खुद को यह प्रमाण पत्र दे रही है कि वह इतने जटिल मामलों की जांच के लिए सक्षम नहीं है।

किसी और जिले के अधिकारी को सौंपी जा सकती है जांच

कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से विचार करने को कहा है कि जबलपुर में कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, ऐसे में क्या यहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों की जांच के लिए सक्षम हैं। अदालत ने डीजीपी को आदेशित किया कि यदि आवश्यक हो, तो इस मामले की जांच किसी अन्य जिले के पुलिस अधीक्षक या समकक्ष अधिकारी को सौंपी जाए।

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