दैनिक सांध्य बन्धु इंदौर। फैमिली कोर्ट ने पति से भरण-पोषण की मांग कर रही पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। पत्नी ने अपनी और बेटी के लिए 50,000 रुपए मासिक भरण-पोषण की मांग की थी, लेकिन उसने अपनी आय और बैंक अकाउंट की जानकारी छिपाई थी।
मामले में पति ने पत्नी के बैंक खाते में हो रहे लेन-देन के सबूत कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने माना कि पत्नी आत्मनिर्भर है और जानबूझकर अपनी आय की जानकारी छिपा रही है। इस आधार पर कोर्ट ने पत्नी को भरण-पोषण की राशि दिलवाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब दोनों पति-पत्नी कमाने में सक्षम हैं, तो बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी दोनों पर समान रूप से होती है।