Jabalpur News: हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की खुली सुनवाई को अनुचित बताया, प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शहर के निजी स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित खुली सुनवाई को अनुचित करार देते हुए आदेश दिया है कि आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्कूल प्रबंधकों से पूछताछ नियमों के तहत हो और उन्हें सार्वजनिक रूप से जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 

यह मामला तब सामने आया जब जिला प्रशासन ने शहर के 50 से अधिक निजी स्कूलों के खिलाफ अधिक फीस वसूली की शिकायत पर जांच की थी। इसके बाद स्कूल संचालकों और अभिभावकों को खुली सुनवाई में बुलाया गया था ताकि सभी पक्ष अपनी बात रख सकें। 

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला शामिल थे, ने कहा कि मप्र निजी स्कूल विनियम अधिनियम 2017 की धारा 9 की उपधारा 5 के तहत जिला समिति को नोटिस जारी करने और दस्तावेज़ मांगने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रबंधन को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, लिटिल किंगडम स्कूल और स्टेम फील्ड सहित कई अन्य निजी स्कूलों ने जिला प्रशासन की खुली सुनवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने दलील दी कि स्कूलों को जनसुनवाई में सभी के समक्ष जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

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