दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2024 को होने वाले नेशनल लोक अदालत के आयोजन की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अध्यक्ष आलोक अवस्थी ने की। इसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन भी उपस्थित थे।
बैठक में जिला मुख्यालय के न्यायाधीशगण भौतिक रूप से और तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीश वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस बैठक में न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया कि वे लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए पक्षकारों को सूचना पत्र भेजें और प्रीसिटिंग बैठक कर आपसी सुलह के प्रयास करें।
इस नेशनल लोक अदालत में लंबित आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत और जलकर विवाद, पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण की वसूली जैसे मामलों को सुलझाया जाएगा। साथ ही प्रीलिटिगेशन स्तर पर भी इन मामलों का समाधान किया जाएगा।
माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने लोक अदालत की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों में अपील की गुंजाइश नहीं होती और न्याय शुल्क भी वापस मिल जाता है, जिससे पक्षकारों के बीच मधुर संबंध स्थापित होते हैं।
बैठक में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय विवेक गुप्ता, जिला न्यायाधीश अवधेश श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक प्रताप सिंह समेत कई न्यायाधीश उपस्थित थे।