दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विश्वेश्री मिश्रा की अदालत ने दोपहिया वाहन चोरी के आरोपी का दोष सिद्ध पाते हुए तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया| अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी अमित पैगवार को चोरी के वाहन के साथ पकड़ा गया था| पूछताछ में उसने 8 वाहनों की चोरी की बात स्वीकार की| उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया| अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति अरुणप्रभा भारद्वाज ने पैरवी की, जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने दोषी का सजा सुनाई|
मारपीट के आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा......
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने खमरिया थाना क्षेत्र में गालीगलौज और मारपीट करने वालें तीन आरोपियों को अप्पा स्वामी उर्फ सुदर्शन स्वामी एवं सोनू उर्फ अरविन्द स्वामी को धारा 323 सहपठित 34 के तहत कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई साथ ही एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया| अभियोजन पक्ष के मुताबिक तीनों आरोपियों ने 7 अक्टूबर 2017 को पड़ोस में रहने वालें झनकलाल पासी के साथ केबल लाईन कट जाने का विवाद करते हुए गालीगलौज कर मारपीट की| खमरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया| अभियोजन पक्ष की ओर से श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज ने पैरवी की, जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपियों को कोर्ट तक उठने की सजा सुनाई|
