Jabalpur News: दुराचार के आरोपी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज, डीएनए रिपोर्ट बनी आधार

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। डिंडौरी जिले के हिंडौरी क्षेत्र में किशोरी से दुराचार के मामले में आरोपी भूरा उर्फ सहेन्द्र गिरी की जमानत याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस विशाल मिश्र की एकलपीठ ने डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मामले को गंभीर मानकर आरोपी को राहत देने से इनकार किया।

सिहोरा तहसील के ग्राम मझगवां निवासी आरोपी भूरा गिरी के खिलाफ 22 जून 2024 को दुराचार का मामला दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान किशोरी ने अपने आरोपों से मुकरने की कोशिश की, लेकिन डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए आरोपी की याचिका खारिज कर दी।

सरकारी वकील एएस बघेल ने अदालत को बताया कि किशोरी ने शुरूआती बयानों में आरोपी पर स्पष्ट आरोप लगाए थे। डीएनए रिपोर्ट ने इन आरोपों की पुष्टि की है। अदालत ने इस आधार पर आरोपी को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि किशोरी के बयानों से पलटने के बावजूद, डीएनए रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किशोरी की नाबालिग उम्र और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी गई। 

Post a Comment

Previous Post Next Post