दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना शहपुरा में झाड़ू थोक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी व्यापारी के खिलाफ धारा 316 (2) बी.एन.एस. के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
शिकायतकर्ता रामदास चौधरी (42) निवासी ग्राम बिलखरवा ने पुलिस को बताया कि वह झाड़ू का थोक व्यापार करता है। उसने 27 अक्टूबर 2024 को 50 बोरी झाड़ू, जिनकी कीमत 1 लाख 40 हजार रुपये थी, आदर्श केशरवानी निवासी निवाड़गंज, जबलपुर को दी थी। आदर्श ने दो किस्तों में भुगतान करने का वादा किया, लेकिन बार-बार मांगने के बावजूद उसने भुगतान नहीं किया।
रामदास का आरोप है कि आदर्श लगातार पैसे देने में आना-कानी करता रहा और अब पूरी तरह से पैसे देने से इंकार कर रहा है।
शिकायत के आधार पर थाना शहपुरा में आरोपी के खिलाफ धारा 316 (2) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
