दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना सिविल लाईन में तहसीलदार रांझी राजीव मिश्रा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, नगर पालिक निगम जबलपुर के रैन बसेरे में अवैध रूप से पैसे लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में यह पाया गया कि सेफ एप्रोच संस्था के सुपरवाइजर जितेन्द्र विश्वकर्मा ने आश्रय स्थल में आने वाले लोगों से पैसे लेने के निर्देश दिए थे।
जांच में यह पुष्टि हुई कि रैन बसेरे में रुके हुए 9 लोगों से 50 रुपये की मांग की गई थी। इसके साथ ही फोन पे एप से प्राप्त स्टेटमेंट और वीडियो फुटेज में भी यह स्पष्ट हुआ कि रैन बसेरे में रुकने के लिए 50 रुपये की राशि ली जा रही थी। रजिस्टर में दर्ज जानकारी और विभिन्न ऑडियो रिकॉर्डिंग्स से यह भी पता चला कि सुपरवाइजर जितेन्द्र विश्वकर्मा नियमित रूप से केयरटेकर से राशि का हिसाब लेता था और नगद राशि ऑनलाइन प्राप्त करता था।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी जितेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ धारा 319(2), 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है।
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