Jabalpur News: त्यौहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। आने वाले त्यौहारों जैसे क्रिसमस, सोमवती अमावस्या, नववर्ष, और मकर संक्रांति के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पारित किए गए हैं।

प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत किसी भी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम को जिला प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा। अनुमति न होने पर ऐसे आयोजनों को अवैध घोषित करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिले में शांति व्यवस्था और यातायात को नियंत्रित रखने के लिए दो पहिया वाहन रैली पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

आयोजनों में ऐसे नारे या शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिनसे किसी धर्म या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाए जाने पर आयोजक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान

1. किरायेदार, नौकर, और पेइंग गेस्ट की जानकारी अनिवार्य

मकान मालिकों को अपने किरायेदारों और नौकरों की जानकारी थाने में प्रस्तुत करनी होगी।

2. होटल और लॉज में पहचान पत्र अनिवार्य

ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण प्रतिदिन थाने में जमा करना होगा।

साम्प्रदायिकता फैलाने वाले मैसेज, फोटो, या पोस्ट पर रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन और सदस्यों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

यह आदेश 12 दिसंबर 2024 से प्रभावी होकर आगामी दो महीने तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिलेवासियों से अनुरोध किया है कि वे आदेशों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

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