दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। शहपुरा थाना क्षेत्र के वेदांता ट्रेडिंग कंपनी के संचालक प्रतिनिधि भैयाजी बिल्थरे के खिलाफ उर्वरक की कालाबाजारी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दर्ज हुआ है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, 3 दिसंबर 2024 को अनुविभागीय कृषि अधिकारी डॉ. इंदिरा त्रिपाठी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सुश्री मेघा अग्रवाल के नेतृत्व में शहपुरा क्षेत्र के वडैयाखेड़ा ग्राम में एक वाहन की जांच की गई। इस वाहन में चंबल फर्टिलाइज़र्स के डीएपी, यूरिया और रीजेंट की खेप पाई गई। चालक हरनारायण यादव और उनके साथी राजकुमार ने बताया कि यह उर्वरक वेदांता ट्रेडिंग कंपनी से लिया गया था।
कंपनी पर आरोप है कि डीएपी के 8 बैग, यूरिया के 20 बैग और रीजेंट के 5 पैकेट बिना पक्के बिल के और निर्धारित मूल्य से ₹3220 अधिक कीमत पर बेचे गए।
यह मामला सुश्री मेघा अग्रवाल द्वारा एक लिखित शिकायत के माध्यम से शहपुरा थाने में दर्ज कराया गया। मामले की जांच सउनि दिनेश सिंह राजपूत द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान यह पाया गया कि संचालक प्रतिनिधि भैयाजी बिल्थरे ने उर्वरक की कालाबाजारी कर अतिरिक्त आर्थिक लाभ अर्जित किया है।
प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
