दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना माढोताल के अंतर्गत हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस द्वारा की गई सारगर्भित विवेचना और मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी शंकर गोण्ड को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह मामला 30 जून 2020 को घटित हुआ था, जब शंकर गोण्ड ने अपने घर में धारदार हथियार से सुशील कुमार गोण्ड (35 वर्ष) और उनकी 4 वर्षीय बेटी संजना गोण्ड की हत्या कर दी थी।
थाना माढोताल में इस घटना का अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना की गई। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के मार्गदर्शन में विवेचक स.उ.नि. नेतराम चौधरी ने मामले की गहन जांच की और आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र तैयार किया। मामले की सतत निगरानी अति. पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेण्डे द्वारा की गई और जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन ने सशक्त पैरवी की।
गत दिवस माननीय अपर सत्र न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह ने आरोपी शंकर गोण्ड को धारा 302 भादवि के तहत दो आरोपों में आजीवन कारावास और प्रत्येक आरोप में 1000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 449 के तहत 10 वर्ष की सजा और 500 रुपये का अर्थदण्ड दिया।
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