Jabalpur News: एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने घोषित किए वर्ष 2025 के सामान्य अवकाश

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने वर्ष 2025 के लिए कंपनी में कार्यरत कार्मिकों के लिए सामान्य अवकाश घोषि‍त कर दिए हैं। कंपनी द्वारा वर्ष 2025 के लिए कुल 22 सामान्य अवकाशों की स्वीकृति प्रदान की है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा स्वीकृत 68 ऐच्छि‍क अवकाशों में से कार्मिक इच्छानुसार कुल तीन ऐच्छि‍क अवकाश का उपयोग कर सकेंगे। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा घोषित अवकाश की तिथि में मध्यप्रदेश शासन द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन एवं घोषित किए जाने वाले अन्य अवकाश स्वतरू ही कंपनी के कार्यालयों में लागू रहेंगे। 

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा वर्ष 2025 के लिए घोषि‍त 22 सामान्य अवकाशों में संत रविदास जयंती 12 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी, होली 14 मार्च, ईद.उल.फितर 31 मार्च, महावीर जयंती 10 अप्रैल, डा अम्बेडकर जयंती, वैशाखी 14 अप्रैल, गुड फ्रायडे 18 अप्रैल, परशुराम जयंती 30 अप्रैल, बुद्ध पूर्ण‍िमा 12 मई, महाराणा प्रताप जयंती/छत्रसाल जयंती 29 मई, ईदुज्जुहा 7 जून, रक्षाबंधन 9 अगस्त,  स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जन्माष्टमी 16 अगस्त, मिलाद.उन.नबी 5 सितंबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर/ दहशरा (विजयदशमी) 2 अक्टूबर, महर्ष‍ि वाल्मीकी जयंती 7 अक्टूबर, दीपावली 20 अक्टूबर, गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर, गुरूनानक जयंती 5 नवम्बर, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जयंती 15 नवम्बर, ख्रि‍स्त जयंती क्रिसमस 25 दिसंबर को शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गुड़ी पड़वा/ महर्ष‍ि गौतम जयंती/चैती चांद 30 मार्च, रामनवमी 6 अप्रैल, मोहर्रम 6 जुलाई रविवार को होने के कारण सामान्य अवकाश की सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। आठ ऐच्छ‍िक अवकाश रविवार को पड़ने के कारण इन्हें ऐच्छि‍क अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त अवकाश उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होंगे जो ट्रेड स्टेबलिशमेंट के अंतर्गत आते हैंए जिन्हें वर्ष में सिर्फ नौ अवकाश की पात्रता है।‍ 

पावर मैनेजमेंट कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के कलेक्टर या शासन द्वारा वर्ष 2025 में घोषित  किए जाने वाले स्थानीय अवकाश संबंधित जिले के कंपनी कार्यालयों पर लागू रहेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन और घोषित किए जाने वाले अन्य अवकाश स्वतरू ही कंपनी के कार्यालयों पर लागू रहेंगे।

Post a Comment

Previous Post Next Post