दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शहर में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर पुलिस प्रशासन ने होटल, रिसोर्ट और क्लब संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रमों की सुरक्षा, आयोजन की तैयारियों और नियमों के पालन को लेकर चर्चा की गई। पुलिस प्रशासन ने आयोजकों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। इनमें प्रमुख निर्देश यह थे कि सभी कार्यक्रम रात 12 बजे तक समाप्त किए जाएंगे और डी.जे. का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आयोजन स्थलों पर ध्वनि स्तर को परिसर तक सीमित रखने, इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था और सुरक्षा गार्ड्स और वालेंटियर्स की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अलावा, जिन होटल और क्लबों के पास शराब का लाइसेंस नहीं है, वहां शराब का सेवन नहीं कराया जाएगा, और जिनके पास लाइसेंस है, वहां शराब की सेवा रात 12 बजे तक बंद कर दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर केवल आमंत्रित व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा, और पार्किंग व्यवस्था आयोजकों द्वारा स्वयं की जाएगी।
आयोजकों को चेतावनी दी गई कि वे कार्यक्रमों के दौरान शालीनता बनाए रखें और सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था करें। कार्यक्रमों के लिए संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और चेकिंग प्वाइंट्स लगाए जाएंगे। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने आयोजकों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कार्यक्रम स्थल के प्रवेश और निर्गम मार्ग अलग-अलग हों और यातायात में कोई रुकावट न हो, साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) आनंद कलादगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) प्रदीप कुमार शेण्डे और नगर पुलिस अधीक्षक सहित लगभग 50 होटल, रिसोर्ट और क्लब संचालक/मैनेजर उपस्थित थे।