दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना बरेला क्षेत्र में एक व्यक्ति ने भूमि विक्रय अनुबंध के तहत 5 लाख रुपये में संपत्ति बेचने का वादा करते हुए 3 लाख रुपये प्राप्त किए, लेकिन अनुबंध का उल्लंघन करते हुए संपत्ति किसी और को बेच दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। मुजाहिद रजा (42) ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके और रामदुलारे के बीच 28 जुलाई 2023 को कृषि भूमि विक्रय के लिए अनुबंध हुआ था। अनुबंध के अनुसार 5 लाख रुपये में विक्रय तय हुआ था, जिसमें 3 लाख रुपये की राशि पहले ही अदा की गई थी। हालांकि, रामदुलारे ने विक्रय अनुबंध का उल्लंघन करते हुए 14 मई 2024 को वही संपत्ति शुभम यादव नामक व्यक्ति को बेच दी। मुजाहिद रजा ने कई बार रजिस्ट्री कराने की कोशिश की, लेकिन रामदुलारे ने उन्हें धोखा देते हुए संपत्ति किसी अन्य को बेच दी। शिकायत पर पुलिस ने रामदुलारे लोधी के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
