दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी ऐतिहासिक ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग’ के दौरान एक बड़ा निर्णय लिया है। देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महेश्वर में आयोजित इस बैठक में राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया गया। इन स्थानों पर शराब की बिक्री और खरीद पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। 1 अप्रैल 2025 से यह फैसला प्रभावी होगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि यह कदम राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने संकेत दिए कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में शराबबंदी की दिशा में कार्य किया जाएगा।
इन 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी:
1. उज्जैन नगर निगम
2. ओंकारेश्वर नगर पंचायत
3. महेश्वर नगर पंचायत
4. मण्डलेश्वर नगर पंचायत
5. ओरछा नगर पंचायत
6. मैहर नगरपालिका
7. चित्रकूट नगर पंचायत
8. दतिया नगरपालिका
9. पन्ना नगरपालिका
10. मण्डला नगरपालिका
11. मुल्ताई नगरपालिका
12. मंदसौर नगरपालिका
13. अमरकंटक नगर पंचायत
14. सलकनपुर ग्राम पंचायत
15. बरमानकलां, लिंगा, और बरमानखुर्द ग्राम पंचायत
16. कुण्डलपुर ग्राम पंचायत
17. बांदकपुर ग्राम पंचायत
महिला सशक्तिकरण और सिंचाई क्षमता पर भी चर्चा
कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण और सिंचाई क्षमता बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मंत्रियों को अपने विभागों में विशेष परिस्थितियों में तबादला करने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया।
धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व
बैठक से पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने नर्मदा नदी के तट पर पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राज्य की प्रगति और सामाजिक विकास के लिए उठाया गया है। इस बैठक में रानी अहिल्याबाई की शासन प्रणाली को लेकर भी चर्चा की गई।