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file photo |
पुलिस को मौके पर निरंजन पटेल (उम्र 49 वर्ष, निवासी देवरी सतधारा) ने बताया कि वह अपने भाई खगेश पटेल के खेत में बोरिंग करवा रहा है। बोरिंग कर रहे टैक्टर के चालक पुरुषोत्तम तेकाम (उम्र 30 वर्ष, निवासी पिपरिया, थाना किंदरई, जिला सिवनी) ने पूछताछ में बताया कि उसे टैक्टर मालिक मंजूर मंसूरी (उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 16, खितौला) के कहने पर बोरिंग का कार्य सौंपा गया था। पूछताछ के दौरान कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी।
पुलिस ने मौके से टैक्टर (क्रमांक MP 20 AB 8447) जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपये है, जप्त कर लिया। साथ ही जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा जारी बोरिंग प्रतिबंध आदेश के उल्लंघन पर मंजूर मंसूरी और निरंजन पटेल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 बीएनएस एक्ट एवं मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 3/9 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।