Jabalpur News: हाई कोर्ट में जजों की कमी पर जनहित याचिका खारिज, सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए नाम, कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में जजों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में तर्क दिया गया था कि लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका एक प्रमुख कारण हाई कोर्ट में जजों के 20 रिक्त पद हैं।

याचिका जबलपुर निवासी डॉक्टर एमए खान और अधिवक्ता उत्तम चौकसे द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि इन खाली पदों में से छह पर पदस्थ जज इस वर्ष रिटायर होने वाले हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने पक्ष रखा।

जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सुभाष शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया सेवानिवृत्ति से छह महीने पूर्व ही शुरू कर देनी चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था में कोई व्यवधान न आए।

हालांकि, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट की कॉलेजियम पहले ही कुछ नाम सुप्रीम कोर्ट को भेज चुकी है, अतः फिलहाल कोर्ट इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।

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