दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश में नियमों को दरकिनार कर किए गए पुलिस अधिकारियों के तबादलों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सतना में पदस्थ एएसआई अर्जुन प्रसाद पांडे द्वारा याचिका दाखिल किए जाने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
दरअसल, 11 जून 2025 को एडीजी रेडियो ऑफिस भोपाल द्वारा जारी एक सूची में प्रदेश के 89 एएसआई और एसआई स्तर के पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन, इन ट्रांसफरों से पहले पुलिस स्थापना बोर्ड की आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी को आधार बनाकर याचिकाकर्ता अर्जुन पांडे ने न्यायालय की शरण ली।
जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि ट्रांसफर आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर आदेश एडीजी रेडियो के कार्यालय से जारी हुआ, जबकि नियमानुसार यह कार्य केवल स्थापना बोर्ड ही कर सकता है।
राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने 29 अप्रैल 2025 की ट्रांसफर नीति का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि यह नीति राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होती।
कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक अर्जुन प्रसाद पांडे की जगह किसी अन्य अधिकारी को सतना में पदस्थ न किया जाए।