दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर एक सख्त रुख अपनाते हुए राइट टाउन स्थित सुप्रा डायग्नोस्टिक सेंटर का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा गठित संयुक्त टीम की आकस्मिक जांच और उसमें उजागर हुई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने सोमवार, 14 जुलाई को आदेश जारी कर सुप्रा डायग्नोस्टिक ए यूनिट ऑफ सुप्रा एंटरप्राइजेज का पंजीयन निरस्त करने की पुष्टि की। प्रशासन की जांच में यह पाया गया था कि सेंटर मध्यप्रदेश रुजोपचार्य गृह एवं रुजोपचार संबंधित स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन तथा अनुज्ञापन) अधिनियम के नियमों का उल्लंघन कर रहा था।
जांच के दौरान टीम को सेंटर के संचालन में कई अनियमितताएं मिलीं, जिनमें आवश्यक तकनीकी मापदंड, सुरक्षा व्यवस्था और वैध दस्तावेजों की अनुपलब्धता प्रमुख रही।
इतना ही नहीं, सुप्रा सेंटर के संपर्क में चल रहे एक अन्य कॉस्मेटिक हब क्लीनिक को भी बिना वैध पंजीयन के अवैध रूप से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हुए पकड़ा गया। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इस क्लीनिक को सील कर दिया है और सभी प्रकार की चिकित्सा गतिविधियां रोकने के निर्देश जारी किए हैं।