दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना गोहलपुर क्षेत्र में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर हुई हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी राजाराम उर्फ रज्जू कुषवाहा को आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।
यह मामला 1 नवंबर 2019 का है, जब बस्ती नम्बर 2, अमखेरा निवासी राजाराम उर्फ रज्जू कुषवाहा (56) ने अपने ही चचेरे भाई भरत उर्फ भारत कुषवाहा (38) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद थाना गोहलपुर में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 728/2019 धारा 302 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में चिन्हित किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी गोहलपुर निरीक्षक प्रवीण धुर्वे द्वारा की गई सारगर्भित विवेचना एवं तत्परता से तैयार चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अति. पुलिस अधीक्षक जोन-5 जितेन्द्र सिंह द्वारा मामले की सतत मॉनीटरिंग की गई। न्यायालय द्वारा जारी समंस एवं वारंट की समय पर तामीली सुनिश्चित की गई तथा साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती बबीता कुल्हार द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
विचारण के पश्चात 7 अगस्त 2025 को न्यायालय संजोग सिंह बघेला अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा आरोपी राजाराम उर्फ रज्जू कुषवाहा को
धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थदण्ड, धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹500 जुर्माना, धारा 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹500 जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया।