दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत धक्का लगने की बात पर चाकू से हमला कर युवक की हत्या करने वाले दो आरोपियों को माननीय न्यायालय ने कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला दिनांक 24 अक्टूबर 2023 का है, जब आरोपी सनी उर्फ अमित यादव (18 वर्ष) निवासी बड़ा पत्थर वृद्ध आश्रम के पास थाना तिलवारा एवं विक्की साहू (18 वर्ष) निवासी सदर ने मामूली कहासुनी पर युवक बिट्टू कुमार शुथियार (20 वर्ष) पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना पर थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 676/23 धारा 302, 294, 323, 307, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर के मार्गदर्शन एवं तत्कालीन थाना प्रभारी गढ़ा निरीक्षक बृजेश मिश्रा की सारगर्भित विवेचना तथा लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप, माननीय न्यायालय श्री अभिषेक सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर ने दिनांक 26 अगस्त 2025 को फैसला सुनाया।
फैसले के अनुसार –
आरोपी सनी उर्फ अमित को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व ₹500 अर्थदंड तथा धारा 324 भादवि में 2 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया।
आरोपी विक्की साहू को 20 वर्ष कठोर कारावास, धारा 323 भादवि में 6 माह कारावास एवं ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।