Jabalpur News: बिना पंजीयन चल रहा था अस्पताल, गरूड़ दल ने किया सील, संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। बिलहरी क्षेत्र में बिना किसी वैध पंजीयन के अवैध रूप से अस्पताल चला रहे सुलखिया अस्पताल के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की शिकायत पर गरूड़ दल ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर गोराबाजार थाने में रमेश सुलखिया और डॉ. दिव्यांश सुलखिया, दोनों निवासी पोस्ट ऑफिस के सामने बिलहरी, के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल न केवल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था, बल्कि वहाँ आयुर्वेदिक पद्धति के नाम पर इलाज कर मरीजों के साथ धोखाधड़ी भी की जा रही थी।

निरीक्षण में पाई गईं गंभीर कमियां:

अस्पताल का कोई पंजीयन नहीं था, फिर भी 8 बिस्तरों वाले अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। 

बायोमेडिकल वेस्ट और पर्यावरण प्रबंधन के नियमों का पूरी तरह उल्लंघन पाया गया। 

फायर सेफ्टी के कोई उपकरण या एनओसी मौजूद नहीं थी। फायर निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी।

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह एवं रूजोपचार संबंधित स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अनुसार, किसी भी चिकित्सा पद्धति में क्लिनिक या अस्पताल चलाने के लिए पंजीयन अनिवार्य है।

संचालकों के खिलाफ गोराबाजार थाने में धारा 318(4), 3(5) बीएनएस, 34 नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, 21(24) म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987, एवं 3, 8 (क) (i)(ii) म.प्र. उपचर्या गृह अधिनियम 1973 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है।

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