दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। पाटन जिला कोर्ट ने झलौन गांव में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। नवंबर 2021 में ‘सिर्फ घूरने’ की बात पर शुरू हुए विवाद ने लाठी-डंडे और धारदार हथियारों का रूप ले लिया था, जिसमें जिज्जो बाई नामक महिला की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। करीब चार साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को दोषी करार दिया।
22 नवंबर 2021 की सुबह करीब 10:30 बजे झलौन गांव निवासी मोहनलाल घर के काम में जुटा था। उसी दौरान ‘घूरने’ की बात पर उसका आरोपी डल्लू उर्फ डालचंद से विवाद हो गया। ग्रामीणों ने मामला शांत करा दिया, लेकिन दोपहर को डल्लू अपने साथियों नीलेश, दीपक उर्फ भिम्मा, धनीराम, संतू, राधा और शिवकुमारी के साथ फरसा और लाठियां लेकर मोहनलाल के घर पहुंच गया।
आरोपियों ने मोहनलाल और उसके परिजनों पर हमला बोल दिया। मोहनलाल की पत्नी रेवता बाई और उसे बचाने आए ग्रामीण भगवत, प्रहलाद भी घायल हो गए। हमले में मोहनलाल की मां जिज्जो बाई को डल्लू ने फरसा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामले में धारा 147, 148, 149, 294, 323, 307 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की विवेचना निरीक्षक विजय अम्भोरे ने की और विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पैरवी की।
अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर सातों आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने सभी को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास और ₹2000 अर्थदंड, धारा 148 में छह माह की सजा व ₹500 अर्थदंड, तथा धारा 323/149 (चार मामलों में) छह-छह माह की कैद और ₹500-500 अर्थदंड की सजा सुनाई।