ऐश्वर्या राय बच्चन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी तस्वीरों और नाम के अनधिकृत उपयोग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने अभिनेत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए 151 वेबसाइट लिंक तत्काल हटाने का आदेश जारी किया है।

अभिनेत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने दलील दी कि कई वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनकी तस्वीरों, वॉलपेपर और वीडियो का बिना अनुमति कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी तस्वीरें टी-शर्ट्स, कॉफी मग्स और अन्य सामान पर बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है।

वकील ने अदालत को यह भी बताया कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर एआई तकनीक से तैयार आपत्तिजनक और फर्जी तस्वीरें डाली गई हैं, जो न केवल अभिनेत्री की अनुमति के बिना बनाई गईं बल्कि उनकी छवि और पहचान को धूमिल करने का काम कर रही हैं।

गूगल की ओर से अदालत को बताया गया कि इससे पहले भी ऐसे मामलों में लिंक हटाए गए थे, जैसा कि अंदाज़ अपना-अपना केस में किया गया था।

हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि  कुल 151 यूआरएल की पहचान की गई है, जिन्हें तुरंत हटाया जाए। आज शाम तक सभी लिंक हटाने के आदेश दिए गए हैं।

भविष्य में इस तरह का दुरुपयोग न हो, इसके लिए हर पक्षकार के खिलाफ अलग-अलग निषेधाज्ञा जारी की जाएगी।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी।

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