आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला आज़म दो पैनकार्ड मामले में दोषी, सात साल की सजा

दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) रामपुर। दो पैनकार्ड मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आज़म खान तथा उनके बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया।

यह मामला छह साल पहले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है। 6 दिसंबर 2019 को दर्ज मामले में आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैनकार्ड बनवाए। एक पैनकार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी।

विधायक का आरोप था कि असत्य और कूटरचित दस्तावेज़ों के आधार पर पैनकार्ड बनवाए गए और उनका उपयोग भी किया गया। पुलिस जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही थी।

न्यायाधीश शोभित बंसल ने दोनों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे।

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