दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मानहानि मामले में भोपाल की MP-MLA कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। कोर्ट ने एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की है।
यह मामला नवंबर 2020 में कोलकाता की एक सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है, जहां अभिषेक ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय को ‘गुंडा’ कहा था। इस बयान के आधार पर आकाश ने 2021 में अभिषेक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
1 मई 2021 से MP-MLA कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। बताया गया कि अभिषेक बनर्जी किसी भी तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने 11 और 26 अगस्त 2025 के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अभिषेक ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट में उनके वकीलों ने दलील दी कि अभिषेक का बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और इस आधार पर दर्ज मानहानि केस उचित नहीं है। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाते हुए आकाश विजयवर्गीय सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।