दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर खाद्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए मछरहाई रोड, लार्डगंज स्थित इंदौर सेव भंडार का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रतिष्ठान में गंभीर अस्वच्छता और नियमों के उल्लंघन पाए जाने के बाद की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि विशेष नगर निगम मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि दुकान का फर्श कई जगह से टूटा हुआ था और वहां बदबूदार पानी जमा था। सेव बनाने वाले हिस्से की दीवारें पूरी तरह काली पाई गईं, जिससे साफ है कि लंबे समय से सफाई नहीं की जा रही थी।
इसके अलावा निरीक्षण में एक्सपायर्ड खाद्य सहयोज्य (फूड एडिटिव्स) का उपयोग भी सामने आया। रिपोर्ट और मौके पर बनाए गए वीडियो के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिष्ठान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-4 में बताए गए स्वच्छता मानकों का उल्लंघन कर रहा था।
खाद्य विभाग ने इन गंभीर अनियमितताओं को जन स्वास्थ्य के लिए खतरा मानते हुए इंदौर सेव भंडार का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार का खाद्य निर्माण एवं बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
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