MP News: युवती को जिंदा जलाने वाले पिता-पुत्र को उम्रकैद, छेड़छाड़ की रिपोर्ट का लिया था बदला

दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) खंडवा। छेड़छाड़ की शिकायत से नाराज होकर पड़ोस में रहने वाली युवती की निर्मम हत्या करने वाले पिता-पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला खंडवा जिले के ग्राम नाहल्दा का है, जहां पेट्रोल डालकर युवती को आग के हवाले किया गया था। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई थी।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने आरोपी अर्जुन (22) पिता मांगीलाल और उसके पिता मांगीलाल (48) पिता उमराव को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 (1) और 61 (2) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

शिकायत का लिया था बदला

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके के अनुसार, पीड़िता रक्षा ने कुछ समय पहले आरोपी मांगीलाल के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी बात से नाराज होकर पिता-पुत्र ने हत्या की साजिश रची।

12 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 10 बजे, जब रक्षा घर के बाहर बने बाथरूम की ओर जा रही थी, तभी आरोपी अर्जुन वहां पहुंचा और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी रक्षा को परिजन जिला अस्पताल खंडवा लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृत्युकालीन कथन बना अहम सबूत

मामले में थाना कोतवाली की सब-इंस्पेक्टर अनामिका राजपूत ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया, जिसे न्यायालय ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पिता ने अपने बेटे को अपराध के लिए उकसाया और दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया।

प्रभावी पैरवी से मिली सजा

मामले की जांच टीआई अशोक सिंह चौहान ने की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ विनोद कुमार पटेल ने 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत ने फैसले में कहा कि यह अपराध समाज में भय और असुरक्षा पैदा करने वाला है और ऐसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराध रोके जा सकें।

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