दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की करीब 25 हजार वर्गफीट बेशकीमती संपत्ति को सील कर दिया है। राइट टाउन स्थित इस प्रॉपर्टी पर नोटिस चस्पा करते हुए भवन और आसपास के हिस्से को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह कार्रवाई लीज नियमों के उल्लंघन और बिना अनुमति संपत्ति दान करने के आरोपों के चलते की गई है।
प्रशासन के अनुसार, राइट टाउन एक्सटेंशन स्थित लीज प्लॉट नंबर 51 नगर निगम की जमीन है, जिसे लीज की शर्तों के विरुद्ध बिना अनुमति गिफ्ट कर दिया गया था। नगर निगम ने यह भी बताया कि वर्ष 2020-21 से इस जमीन का लीज किराया जमा नहीं किया गया है और बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के संकेत भी मिले हैं।
कलेक्टर के निर्देश पर सोमवार देर रात प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और संपत्ति को सील करने की कार्रवाई की। नगर निगम की असिस्टेंट कमिश्नर शिवांगी महाजन ने संबंधित पक्षों को 24 घंटे के भीतर सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को आधारताल एसडीएम कोर्ट में होगी।
बताया जा रहा है कि डॉ. हेमलता श्रीवास्तव का रविवार को निधन हो गया था और सोमवार को गौरी घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पति और पुत्र का पहले ही निधन हो चुका था, जिसके बाद वे अकेली रह रही थीं।
इस संपत्ति को लेकर कई पक्षों ने दावा किया है। गायत्री मंदिर ट्रस्ट ने पूरी संपत्ति ट्रस्ट को दिए जाने की बात कही है, जबकि डॉ. सुमित जैन ने मेमोरियल अस्पताल बनाने के लिए करीब 11 हजार वर्गफीट जमीन दान में मिलने का दावा किया है। वहीं आईएमए के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की खराब स्वास्थ्य स्थिति में उनसे जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और लीज निरस्त करने सहित आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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