Jabalpur News: मिथ्याछाप बूंदी लड्डू और अमानक पनीर बेचने पर कार्रवाई, हीरा स्वीट्स समेत 13 प्रतिष्ठानों पर 4.25 लाख का जुर्माना

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दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की सख्त कार्रवाई में शहर के 13 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल 4 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न्याय निर्णायक अधिकारी, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत ने यह दंड अधिरोपित किया। कार्रवाई का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित और मानक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

कार्रवाई के तहत नर्मदा रोड स्थित हीरा स्वीट्स के विक्रेता पर बिना खाद्य अनुज्ञप्ति कारोबार करने और मिथ्याछाप बूंदी लड्डू बेचने के आरोप में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं साउथ सिविल लाइन स्थित दीपक डेयरी और नर्मदा रोड स्थित श्री डेयरी के संचालकों पर अमानक पनीर बेचने के आरोप में 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

इसी तरह रांझी स्थित अलका भंडार पर मिथ्याछाप मलाई बर्फी बेचने के मामले में 50 हजार रुपए, जबकि साकेतनगर रांझी स्थित स्नैक्स अटैक पर बिना खाद्य पंजीयन कारोबार करने के कारण 15 हजार रुपए का दंड लगाया गया।

इसके अलावा मझौली स्थित सुनील कुमार जैन गोदाम पर 30 हजार, हॉट एन चीप रेस्टोरेंट, रांझी पर 15 हजार, श्री गणेश अनाज भंडार, निवाड़गंज पर 25 हजार, सिंघई इंटरप्राइजेस, शास्त्री ब्रिज पर 20 हजार, और आदेश आइसक्रीम, अंपायर टॉकीज रोड पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

अन्य मामलों में राम अनाज भंडार (गढ़ा फाटक) पर 20 हजार, बहरानी फार्मा (द्वारका नगर), अशोक गुप्ता सब्जी विक्रेता (कृषि उपज मंडी) और पारस किराना (मुकादमगंज) पर 10-10 हजार रुपए का दंड लगाया गया। वहीं लक्ष्य अग्रवाल (अधारताल) और सुप्रीम प्लास्टिक (भेड़ाघाट रोड) पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को एक माह के भीतर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के खाद्य पंजीयन या अनुज्ञप्ति निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।

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