दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। शहर में अवैध शराब विक्रय और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ आबकारी विभाग की सख्ती एक बार फिर देखने को मिली। सोमवार को दीनदयाल चौक बस स्टैंड स्थित एक मदिरा बार पर संयुक्त टीम ने छापा मारकर गंभीर अनियमितताएं पाईं, जिसके बाद बार का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।
औचक निरीक्षण में सामने आई गड़बड़ियां
आबकारी विभाग और गरुड़ दल की संयुक्त टीम ने बार परिसर की विस्तृत जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि बार की तीसरी मंजिल पर बिना वैध अनुमति के विदेशी शराब बेची और ग्राहकों को परोसी जा रही थी। यह गतिविधि आबकारी नियमों का सीधा उल्लंघन पाई गई।
नियमों की अनदेखी पड़ी भारी
नियमों के अनुसार बार संचालक को केवल लाइसेंस में निर्धारित स्थान और शर्तों के अनुसार ही शराब बेचने व परोसने की अनुमति होती है। लेकिन निरीक्षण में पाया गया कि इन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था।
तीन दिन तक बंद रहेगा बार
मामले में लाइसेंसी जितेंद्र तिवारी को जिम्मेदार मानते हुए विभाग ने कार्रवाई की। जारी आदेश के अनुसार 19 मार्च से 21 मार्च तक बार का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
आगे भी जारी रहेगी सख्ती
आबकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध शराब विक्रय या नियमों के उल्लंघन की किसी भी शिकायत पर इसी तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
औचक निरीक्षण में सामने आई गड़बड़ियां
आबकारी विभाग और गरुड़ दल की संयुक्त टीम ने बार परिसर की विस्तृत जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि बार की तीसरी मंजिल पर बिना वैध अनुमति के विदेशी शराब बेची और ग्राहकों को परोसी जा रही थी। यह गतिविधि आबकारी नियमों का सीधा उल्लंघन पाई गई।
नियमों की अनदेखी पड़ी भारी
नियमों के अनुसार बार संचालक को केवल लाइसेंस में निर्धारित स्थान और शर्तों के अनुसार ही शराब बेचने व परोसने की अनुमति होती है। लेकिन निरीक्षण में पाया गया कि इन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था।
तीन दिन तक बंद रहेगा बार
मामले में लाइसेंसी जितेंद्र तिवारी को जिम्मेदार मानते हुए विभाग ने कार्रवाई की। जारी आदेश के अनुसार 19 मार्च से 21 मार्च तक बार का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
आगे भी जारी रहेगी सख्ती
आबकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध शराब विक्रय या नियमों के उल्लंघन की किसी भी शिकायत पर इसी तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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