दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। आबकारी नियमों के उल्लंघन पर शहर के तीन अलग-अलग बार एंड रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने उनके लाइसेंस तीन-तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी जबलपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद शराब परोसने की पुष्टि होने पर यह सख्त कदम उठाया गया है।
देर रात तक शराब परोसने पर हुई कार्रवाई
आबकारी विभाग को मिली शिकायतों और पुलिस निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस शर्तों के अनुसार रेस्टोरेंट/बार में विदेशी मदिरा विक्रय का समय सुबह 10 बजे से रात 11:30 बजे तक तथा उपभोग का समय रात 12 बजे तक निर्धारित है। इसके बाद शराब परोसना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
इन बारों पर हुई कार्रवाई
1. मदन महल होमसाइंस कॉलेज रोड स्थित ओपीएम बार एंड रेस्टोरेंट
8 फरवरी की रात 12:45 बजे जांच में बार खुला पाया गया और निर्धारित समय के बाद शराब परोसी जा रही थी। इस मामले में संचालक मृदुल पांडे (पिनाक हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट एलएलपी) को आरोप पत्र जारी किया गया।
2. शहर क्षेत्र स्थित मदिरा बार एंड रेस्टोरेंट
7 फरवरी 2026 को थाना प्रभारी कोतवाली मानस द्विवेदी एवं नगर पुलिस अधीक्षक के साथ निरीक्षण के दौरान ऊपरी तल पर रात 12 बजे के बाद शराब परोसते पाया गया। लाइसेंसी जितेंद्र तिवारी को नोटिस जारी किया गया।
3. तिलहरी स्थित नाइट लाइफ फूड एंड ब्रेवरेज एलएलपी
8 फरवरी की दरमियानी रात 12:17 बजे थाना प्रभारी माढ़ोताल वीरेंद्र सिंह पवार द्वारा की गई जांच में देर रात तक शराब परोसने की पुष्टि हुई। संचालक भावेश मल्गानी को आरोप पत्र जारी किया गया।
5 से 7 मार्च तक रहेगा निलंबन
तीनों ही मामलों में वर्ष 2025-26 के लिए जारी एफएल-2 बार लाइसेंस को 5 मार्च 2026 से 7 मार्च 2026 तक (कुल तीन दिन) के लिए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार के प्रतिकर या जमा शुल्क की वापसी के पात्र नहीं होंगे।
विभाग की सख्त चेतावनी
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यदि समय सीमा का उल्लंघन पाया गया तो लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग की इस कार्रवाई से शहर के अन्य बार संचालकों में हड़कंप मच गया है और सभी को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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