दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल से जुड़े विवाद का मामला अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन से जवाब तलब किया है और निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी भाजपा नेता मुजम्मिल अली की ओर से अधिवक्ता अक्षय नामदेव ने पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 10 फरवरी 2026 को मुजम्मिल अली अपनी भांजी की फीस जमा करने अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे थे। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य ने कथित रूप से उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया और उनके साथ अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार किया।
याचिका के अनुसार यह घटना अकेली नहीं थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि स्कूल प्रशासन के कुछ निर्णयों, विशेष रूप से शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किए जाने का विरोध करने के बाद से उनके प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा था।
मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने लार्डगंज थाना एवं पुलिस अधीक्षक, जबलपुर से भी शिकायत की थी, लेकिन कथित तौर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण ली।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी भाजपा नेता मुजम्मिल अली की ओर से अधिवक्ता अक्षय नामदेव ने पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 10 फरवरी 2026 को मुजम्मिल अली अपनी भांजी की फीस जमा करने अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे थे। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य ने कथित रूप से उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया और उनके साथ अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार किया।
याचिका के अनुसार यह घटना अकेली नहीं थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि स्कूल प्रशासन के कुछ निर्णयों, विशेष रूप से शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किए जाने का विरोध करने के बाद से उनके प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा था।
मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने लार्डगंज थाना एवं पुलिस अधीक्षक, जबलपुर से भी शिकायत की थी, लेकिन कथित तौर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण ली।
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