इंदौर गैस हादसा: SDM ने कोर्ट से मांगी माफी, कहा- झुलसे पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार

दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) इंदौर। अवंतिका गैस पाइपलाइन हादसे को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जूनी इंदौर SDM घनश्याम धनगर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए और पिछली सुनवाई में पेश किए गए शपथपत्र में गलत जानकारी देने पर माफी मांगी।

SDM की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मुआवजे और इलाज के खर्च से जुड़ी जानकारी समझाने में गलती हुई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसे में झुलसे सभी पीड़ितों के इलाज का खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और नगर निगम को निर्देश दिए कि हादसे के पीड़ितों को उचित इलाज के साथ पर्याप्त मुआवजा भी सुनिश्चित किया जाए।

पीड़ितों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी, इसका निर्धारण अगली सुनवाई में किया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की है।

इससे पहले गुरुवार की सुनवाई में शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि हादसे में झुलसे सभी लोगों के इलाज का खर्च सरकार चुका चुकी है। इस संबंध में शपथपत्र भी कोर्ट में पेश किया गया था।

हालांकि, पीड़ित पक्ष ने शासन के इस दावे को गलत बताया था। हादसे में घायल इन्फ्लुएंसर गिरी उर्फ राजकुमारी झाला की ओर से बताया गया कि उनका अहमदाबाद में इलाज अभी जारी है और अस्पताल का करीब 14 लाख रुपये का बिल अब तक शासन की ओर से नहीं चुकाया गया है।

पीड़ित पक्ष की दलील सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने शासन के शपथपत्र में दी गई जानकारी पर सवाल उठाए थे और संबंधित अधिकारी SDM घनश्याम धनगर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।

सुनवाई के दौरान अवंतिका गैस एजेंसी की ओर से अब तक अपना पक्ष कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। हाईकोर्ट ने एजेंसी को भी अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

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